प्राइम टाइम/जयपुर : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गत 1 नवम्बर को ‘गिव अप’ अभियान चलाया था। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार जैसे ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो या 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं या परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक है या निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जाना था।
अभियान की व्यापक सफलता को देखते हुए अब अभियान को 31 अक्टूबर तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित रहने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जुर्माना/शास्ति/दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। शास्ति की गणना 27 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, के अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जावेगी।
जयपुर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारी/ उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जयपुर जिले में 26 सितम्बर तक अभियान में 2,41,635 व्यक्त्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया गया है, अपात्र 3497 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।
