प्राइम टाइम/गोगुंदा: नवगठित सहकारी समिति मोडी जो चाटियाखेड़ी लैंप्स से अलग होकर बनी है उस आदेश के खिलाफ सहकारी समिति चाटियाखेडी के उपाध्यक्ष गोपी लाल पालीवाल की अपील पर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा स्थगन का आदेश दिया गया है। चाटियाखेडी सहकारी समिति अध्यक्ष हरि सिंह झाला ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में स्थगन आदेश के साथ एक पत्र दी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक, सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर, कॉपरेटिव बैंक शाखा गोगुंदा को भेजा जिसमें उल्लेख किया की हाई कोर्ट में दायर एसबी सिविल रीट पिटीशन नंबर 21747/2025 के आधार पर चाटियाखेड़ी से अलग हुई मोडी सहकारी समिति द्वारा दिए जा रहे ऋण वितरण एवं अन्य कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने पत्र के माध्यम से चेताया कि नव गठित समिति मोडी द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसे स्थगित किया जाए।