प्राइम टाइम/गोगुंदा: उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गोगुंदा में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र योजना के अंतर्गत अक्षय तृतीया से पूर्व बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से “पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान जागृति सप्ताह” का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर सीमा चौहान ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को विवाह की वैधानिक आयु की जानकारी देते हुए बताया कि बालकों के लिए 21 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने “बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006” के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह कराना, उसमें शामिल होना या इसकी अनुमति देना कानूनन अपराध है। इसके तहत दोषियों को दो वर्ष तक की सजा एवं एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
इस अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में साथीन लक्ष्मी कुंवर सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना रहा।