प्राइम टाइम/गोगुंदा: पुस्तैनी भूमि को फर्जी तरीके से हड़पकर हक त्याग एवं विक्रय पत्र निष्पादित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
परिवादिया गोमती बाई पत्नी छगनलाल, निवासी ब्राह्मणों का कलवाना, थाना सायरा, जिला उदयपुर द्वारा 29 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना गोगुंदा में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि उसकी पुस्तैनी भूमि राजस्व ग्राम जसवंतगढ़ में स्थित है, जिसमें उसके हिस्से की भूमि को आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक अपने नाम करवा लिया गया।
मामले में आरोपी अशोक कुमार जोशी, सुरेश चंद्र, विशाल जोशी, अंबालाल, देवीलाल व दाखु बाई के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक भूमि पर कब्जा कर फर्जी हक त्याग एवं विक्रय पत्र तैयार करवा लिए और दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवा दिया।
पुलिस थाना गोगुंदा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवीलाल पुत्र कालूलाल जोशी, निवासी बड़ी जोशियों की भागल, जसवंतगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोगुंदा के समक्ष पेश किया।
न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका परिवादिया पक्ष एवं सरकारी अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।